आज के समय में खेती करना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। बढ़ती लागत, पानी की कमी और बिजली की अनियमितता से किसान परेशान हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है। यह योजना न सिर्फ किसानों को आर्थिक मदद देगी बल्कि खेती और मत्स्य पालन दोनों को आसान भी बनाएगी। खास बात यह है कि इसमें 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है। इससे अब छोटे किसान भी सोलर पंप और बोरिंग की सुविधा पा सकते हैं और अपनी फसल व मत्स्य पालन को नए स्तर पर ले जा सकते हैं।
सोलर पंप सब्सिडी योजना
बिहार सरकार ने बोरिंग-सह-सोलर सबमर्सिबल पंप स्थापना योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य जल आपूर्ति को मजबूत बनाना और मछली पालन उद्योग को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कुल खर्च का 80 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। बाकी का 20 प्रतिशत किसान अपनी सुविधानुसार खुद या बैंक से लोन लेकर भर सकते हैं। योजना में कुल 355 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ये इकाइयां पूरे बिहार में वितरित की जाएंगी।
इस योजना का खास लाभ यह है कि इससे किसानों को बिजली या डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोलर पंप से हर समय जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे खेती आसान होगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी। साथ ही पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा क्योंकि सोलर पंप पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होता है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का पास कम से कम 0.25 एकड़ का तालाब या जलाशय होना चाहिए। अधिकतम सीमा 2.5 एकड़ तक तय की गई है। यह शर्त इसलिए बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक छोटे और सीमांत किसान इसका फायदा उठा सकें। केवल एक व्यक्ति या परिवार एक इकाई के लिए आवेदन कर सकता है। अगर पहले किसी अन्य योजना से सब्सिडी ली जा चुकी हो तो नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तालाब का निजी स्वामित्व या कम से कम 9 वर्षों की वैध लीज होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र
आवेदन के समय आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज देना होता है। पासपोर्ट साइज फोटो, तालाब स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और लीज डीड (यदि तालाब लीज पर है) जरूरी हैं। साथ में शपथ पत्र देना होता है कि पहले किसी योजना से अनुदान नहीं लिया गया है। अगर मत्स्य पालन में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी हो तो अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन
किसान बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तय की गई थी। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म भरना होता है। आवेदन की जांच जिला स्तर की समिति करती है। यह समिति जलक्षेत्र की उपलब्धता, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और आवेदन की प्राथमिकता के आधार पर चयन करती है। पूरा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहती है। इससे गलत फायदेमंदों की भरमार नहीं होती।