कर्मचारियों को नौकरी के बाद पेंशन की सुरक्षा दी जाती है। इससे नौकरी के बाद में कर्मचारियों का बिना किसी चिंता के जीवन व्यतीत हो जाता है। बहुत समय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं। जो कर्मचारी अब तक इससे वंचित हैं उन्हें उत्तरप्रदेश सरकार ने राहत दी है। इसी के बारे में हम आपको इस पोस्ट में बताने वाले है। अगर आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।
आदेश और खाते बंद करने की नई तिथियां
राज्य कैबिनेट ने मंगलवार के बैठक में एक प्रस्ताव पास किया। निर्णय के अनुसार नियुक्त प्राधिकारी को आदेश जारी करने की नई तिथि 30 नवंबर 2025 रखी गई है। एनपीएस खाते के समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। इसे बढाकर 28 फरवरी 2026 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है की जिन कर्मचारियों की नियुक्ति पुराने विज्ञापनों से हुई थी, उन्हें वित्तीय सुरक्षा पाने का अवसर मिल गया है।
30 सितंबर तक मिलेगा अवसर
सरकार ने यह स्पष्ट किया है की 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को अब एक और मौका दिया जाने वाला है। पात्र कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। पहले यह सीमा 31 अक्टूबर 2024 तक तय थी लेकिन बहुत लोग इस प्रक्रिया को पुरा नही कर पाए थे। इसलिए समय सीमा को बढ़ाया गया है।
कर्मचारियों के भावनाओं से जुड़ा है फैसला
यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे थे की जो लोग पुराने विज्ञापन के तहत आए है उन्हें ओपीएस का लाभ मिले। अब सरकार के इस कदम से बहुत परिवारों को राहत की सांस मिलने वाली है।
सरकार ने दिया संदेश
सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। राज्य सरकार ने अब साफ कहा है की अब कोई भी समय सीमा बढ़ाई नहीं जाने वाली है। इसलिए पात्र कर्मचारियों को बिना देरी के विकल्प चुनना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है की प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और पारदर्शी रखी जाएगी क्योंकि किसी को परेशानी नहीं हो।