दिल्ली में फिर से 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश जारी। Delhi NCR Vehicle News

अगर आप दिल्ली के रहिवासी है तो आज की यह पोस्ट आपके लिए ही है। दिल्ली -एनसीआर में 10 सालों से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है की वह उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं करें। इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में विस्तार में जानकारी देने वाले है। अगर आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।

एनजीटी ने क्या दिया था आदेश

एनजीटी ने यह आदेश दिया था की 15 साल से अधिक पुराने सभी डिजल या पेट्रोल वाहनों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई इसका अनुपालन नहीं करता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन जप्त करने सहित उचित कार्यवाही की जाएगी एनजीटी ने 26 नवंबर, 2014 को कहा था की यह निर्देश सभी दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया, हल्के वाहन और भारी वाहन फिर चाहे वह वाणिज्यिक हो या अन्य सभी पर लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों में बढ़ते हुए वायु प्रदुषण को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश जारी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, विनोद चंद्रन, जस्टिस के, जस्टिस एनवी अंजारिया के पीठ ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया की जब दिल्ली सरकार की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया की वह कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश देने पर विचार करें। पीठ ने कहा की नोटिस जारी करें जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाना चाहिए इस काल में वाहन मालकों के उपर कोई कदम नहीं उठाएगा की उनके डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हैं।

कब होगी अगली सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश ने यह कहा की पहले लोग 40-50 सालों तक कार का इस्तेमाल करते थे। अभीभी पुरानी कारें मौजूद हैं। पीठ ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होने वाली है।

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