अगर आप लोग भी दिल्ली के रहने वाले हैं और आपके पास भी डीजल गाड़ी का वाहन है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ रही है जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों पर रोक लगा हुआ था और कई सालों से इन सभी चीजों पर प्रारंभ लगा हुआ था तो हम आप लोगों को यह भी बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार इन सभी चीजों को अब हटा दिया गया है अगर आप लोग के पास भी पुराना डीजल गाड़ी है तो और आप उसको काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अभी सही समय आ चुका है।
दिल्ली में डीजल गाड़ी वालों के मजे ही मजे
और हम आप लोग को यही बता देना चाहते हैं कि पहले आप लोग इन सब गाड़ियों को चलाते होंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा गवर्नमेंट के अनुसार जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया इन मामलों के लिए आदेश जारी किया साथ ही साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब की मांग की है जब तक इस बहन के मालिक को अब इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी केंद्र सरकार के द्वारा या आदेश को जारी किया ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने या नोटिस जारी किया कि अब ऐसे वाहन स्वामी का कोई भी चालान नहीं किया जाएगा साथ ही साथ दिल्ली सरकार के पूर्ण विचार याचिका को भी शामिल किया है।
पुराने गाड़ी पर रोक नहीं लगाया जाएगा
दिल्ली की सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह देश जारी किया था कि कोर्ट में दाखिला जांच का की BS6 और BS4 वाहनों से कम प्रदूषण करता है दिल्ली सरकार की पूजा मांगे की अदालत केंद्र और भाइयों को बांटा आयोग के निर्देश के अनुसार नबर के सभी श्रेणियां में 15 साल या उससे ज्यादा पुराना पेट्रोल गाड़ी या उससे ज्यादा पुराना डीजल गाड़ी पर रोक नहीं लगाया जाएगा।